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कैंसर पीड़ित शिक्षिका के तबादले पर शिक्षा सचिव को तीन हफ्ते में फैसला लेने के निर्देश
24-May-2026 12:04 PM
कैंसर पीड़ित शिक्षिका के तबादले पर शिक्षा सचिव को तीन हफ्ते में फैसला लेने के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 मई। गंभीर बीमारी से जूझ रही एक शिक्षिका के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्कूल शिक्षा सचिव को तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षिका के आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर उचित फैसला लिया जाए। इसके साथ ही याचिका का निराकरण कर दिया गया।

मामला सरगुजा जिले के कुदरापानी क्षेत्र के सीतापुर ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षिका किरण साहू का है। वह स्टेज-3 कोलोरेक्टल कैंसर से पीड़ित हैं। उनका इलाज नया रायपुर स्थित बालको कैंसर अस्पताल में चल रहा है, जहां अब तक कीमोथेरेपी के पांच चरण पूरे हो चुके हैं।

शिक्षिका की ओर से अधिवक्ता रामचरण साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि यदि उनका तबादला उनके गृह जिले महासमुंद कर दिया जाए तो इलाज और देखभाल दोनों में सुविधा होगी। महासमुंद से नया रायपुर स्थित अस्पताल तक आना-जाना आसान रहेगा और परिवार की निगरानी में बेहतर देखभाल संभव हो सकेगी।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 5 मई 2026 को शिक्षिका को छठे चरण की कीमोथेरेपी के लिए भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें 28 रेडिएशन सत्र, लगातार कीमोथेरेपी और तीन जटिल सर्जरी की सलाह दी है। चिकित्सकों ने स्पष्ट रूप से लंबी यात्रा से बचने और परिवार की देखरेख में रहने की हिदायत दी है।

एकलपीठ के न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षिका को नया आवेदन प्रस्तुत करने तथा स्कूल शिक्षा सचिव को तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।


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