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दो वर्ष पहले रिश्वत लेते गिरफ्तार बाबू को 3 वर्ष की कैद
16-May-2026 3:33 PM
दो वर्ष पहले रिश्वत लेते गिरफ्तार बाबू को 3 वर्ष की कैद

लंबित एरियर्स भुगतान के लिए  भृत्य से 12 हजार लिया था 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बलरामपुर/रायपुर, 16  मई ​ । एन्टी करप्शन ब्यूरो के रिश्वत प्रकरण में गौतम सिंह आयम को 03 वर्ष का कठोर करावास एवं 10,000 /- रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

वार्ड नं.- 05 ग्राम ओदरी,  बलरामपुर निवासी 
नितेश रंजन पटेल 31 ने  दो वर्ष पूर्व 3 अगस्त 24 को  एसीबी कार्यालय अम्बिकापुर में शिकायत की थी । वह भृत्य के पद पर पूर्व माध्यमिक शाला ढढ़िया, संकुल कछिया, विकास खण्ड वाड्रफनगर, में पदस्थ है। उसे वर्ष 2013 से 2017 तक लंबित एरियर्स की राशि 92,000/- रुपये का भुगतान किया जाना था ।जो वर्ष 2024 तक उसे एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं हुआ था। इस भुगतान के लिये वह कार्यालय बीईओ वाड्रफनगर, में पदस्थ सहायक ग्रेड 02  गौतम सिंह आयम से मिला। उसने  कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय अम्बिकापुर से सेवा पुस्तिका का वेरिफिकेशन कराकर बिल तैयार कर कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय अम्बिकापुर में जमा करने के एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत मांगी। इस शिकायत के एसीबी के  सत्यापन में गौतम सिंह आयम ने कहा था कि सभी लोग 12-12 हजार रूपये दे रहे हैं तुमको भी 12 हजार रूपये देना पड़ेगा तभी तुम्हारा काम करूंगा। इसके पश्चात्  13.08.2024 को ट्रैप कार्यवाही में कार्यालय में ही गौतम सिंह आयम को नितेश रंजन पटेल से रिश्वत की  रकम 12,000/- रूपये लेते गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने के पश्चात 8 अक्टूबर 24 को आयाम  के विरूद्ध  विशेष न्यायालय भ्र.निवा.अधि. बलरामपुर,  में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।  न्यायालय में विचारण उपरांत  15 मई को गौतम सिंह आयम को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


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