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हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम के लेखा विभाग में हुई पदोन्नति रद्द की, रिव्यू डीपीसी का आदेश
27-Apr-2026 11:49 AM
हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम के लेखा विभाग में हुई पदोन्नति रद्द की, रिव्यू डीपीसी का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम में सहायक लेखा अधिकारी पद पर हुई पदोन्नतियों को रद्द कर दिया है। अदालत ने माना है कि पदोन्नति प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और पात्र कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है।

मामले में याचिकाकर्ता भारतेश नेताम ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से पदोन्नतियों को चुनौती दी थी। उन्होंने बताया कि वे रायपुर नगर निगम में क्लर्क ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत हैं और नगर निगम कर्मचारी सेवा नियम 2018 के तहत आते हैं। वर्ष 2021 में संशोधन के बाद सहायक लेखा अधिकारी पद के लिए क्लर्क ग्रेड-2 और लेखपाल दोनों को प्रमोशन का आधार बनाया गया था।

इसके बावजूद वर्ष 2025 में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में केवल तीन लेखपाल बाणसागर गुप्ता, अरविंद ताम्रकार और राजकुमार कुर्रे को पदोन्नत कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता का मामला विचार के लिए रखा ही नहीं गया।

सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश पी.पी. साहू ने माना कि संशोधित नियमों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र और वरिष्ठ थे, फिर भी उन्हें अवसर नहीं दिया गया।

अदालत ने तीनों पदोन्नतियों को निरस्त करते हुए नगर निगम को रिव्यू डीपीसी आयोजित करने और याचिकाकर्ता के नाम पर विचार करने का निर्देश दिया है।


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