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नौकरियों में दिव्यांगों के लिए पद चिन्हित, अधिसूचना जारी
27-Feb-2026 8:35 PM
नौकरियों में दिव्यांगों के लिए पद चिन्हित, अधिसूचना जारी

2018 से चल रही थी प्रक्रिया 

रायपुर, 27 फरवरी। राज्य शासन ने दिव्यांगजनों के लिए सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक/उपक्रमों/निगमों/आयोगों/बोडों के सभी प्रकार के‌ सेवाओं के समस्त प्रवर्ग श्रेणी के समस्त पदों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इन पदों को चिन्हित करने शासन ने समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया था।यह प्रक्रिया 2018 से चल रही थी। इन पदों का विवरण 64 पेज की अधिसूचना में जारी किया गया है। 

सचिव समाज कल्याण यशवंत कुमार के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार 

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के उपबंधों के अनुसरण में सभी प्रकार के सेवाओं के समस्त प्रवर्ग श्रेणी के समस्त पदों के प्रस्ताव मंगाए गए थे। इसके बाद 23 फरवरी को 

प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांगता के पदों के चिन्हांकन की सूची की अनुशंसा की गई। इन पर  मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं एवं राज्य शासन के निर्णय अनुसार विभिन्न विभागों के पदों सूची निम्न प्रावधानों के साथ लागू होगी। इनमें 

1. पोषक वर्ग (Feeder Cadre) का पद संदर्भित दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित है, तो उसका पदोन्नत पद भी उसी अनुसार संदर्भित दिव्यांगजन के लिए स्वमेव चिन्हांकित माना जायेगा।

2. किसी भी पहचाने गए पद के संदर्भ में शासकीय सेवा में नियुक्ति के समय राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक दक्षता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रमाणिकता की पुष्टि अनिवार्य होगी तत्पश्चात् उम्मीदवार की उपयुक्तता की जांच संबंधित विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

3. प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले पदों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारी बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा।यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।


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