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18 हजार मजदूरी प्राप्तकर्ता व्यक्ति कामगार के दायरे से बाहर
02-Feb-2026 11:18 AM
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केंद्र ने जारी की अधिसूचना
रायपुर, 2 फरवरी । केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरी संहिता में संशोधन किया है। यह संशोधन छह साल बाद किया गया है। 30 जनवरी को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब किसी काम रोजगार में नियोजित व्यक्ति जो 18 हजार रुपए प्रति माह मजदूरी प्राप्त कर रहा है,को कामगार की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है ।
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