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एसआईआर, 14 फरवरी 2026 तक होगी सुनवाई एवं दस्तावेजों का सत्यापन
31-Dec-2025 6:33 PM
एसआईआर, 14 फरवरी 2026 तक होगी सुनवाई एवं दस्तावेजों का सत्यापन

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 31 दिसंबर  | छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात दावा एवं आपत्ति की अवधि 22 जनवरी  तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में ऐसे मतदाता, जिनका एसआईआर की गणना  चरण के दौरान प्राप्त गणना पत्र में वर्ष 2003 की एसआईआर मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है (अनमैप्ड) अथवा  अंतर पाया गया है, उनके संबंध में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ( ईआरओ) द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ/ एईआरओ  के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य निर्धारित 13 दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। नियमानुसार  सुनवाई तथा प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण कर ERO द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या ना जोड़ने का निर्णय लिया जाएगा |
   

 राज्य में नोमैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या 6 लाख 40 हज़ार 145 है ,जिसमें से ईआरओ/एईआरओ द्वारा आज 31 दिसंबर तक प्रदेश में कुल लगभग  05 लाख 68 हजार 804 मतदाताओं के लिए नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं।नोटिस जारी होने वाले सभी मतदाताओं को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनिवार्य रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित होना होगा।

इसी क्रम में  इस अवधि में ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना गणना पत्र नहीं भरा था,या किसी अन्य कारणों से उनका नाम  प्रारूप मतदाता सूची में नहीं आ पाया हो, वे  अपना नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए घोषणा पत्र सहित form 6 में  अपना आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं| साथ ही मतदाता सूची में दर्ज अपने विवरण में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए घोषणा पत्र सहित form 8 में आवेदन कर सकते हैं |  प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किसी नाम के सम्बंध में आपत्ति प्रस्तुत करने या नाम विलोपन हेतु घोषणा पत्र सहित form 7 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं |
राज्य भर में आज दिनाँक तक नाम जोड़ने हेतु 19 हजार  113 आवेदन (प्रपत्र-6) प्राप्त हुए हैं, जबकि नाम विलोपन हेतु 384 आवेदन (प्रपत्र 07) प्राप्त हुए हैं।

सभी प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र पाए गए दावों एवं आपत्तियों का विधिवत निर्णयन करते हुए 21 फरवरी 26 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा |

 विधानसभा स्तर पर साप्ताहिक रूप से प्राप्त दावा एवं आपत्ति की सूची ईसीआई के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि  साप्ताहिक रूप से प्राप्त दावा एवं आपत्ति की सूची का अवलोकन कर सभी पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने तथा अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपन में सहयोग प्रदान करे|


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