ताजा खबर

हाईकोर्ट से तोमर परिवार को आंशिक राहत, महिलाओं और भतीजे को मिली अग्रिम जमानत
04-Nov-2025 11:34 AM
हाईकोर्ट से तोमर परिवार को आंशिक राहत, महिलाओं और भतीजे को मिली अग्रिम जमानत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के चर्चित तोमर बंधु प्रकरण में फरार आरोपी रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि दोनों की पत्नियों और भतीजे को अग्रिम जमानत दे दी गई है। यह फैसला चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने सुनाया।

पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद वर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने एक साधारण मारपीट के मामले को ‘आर्गेनाइज क्राइम’ में तब्दील कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि रोहित तोमर के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसके परिवार को निशाना बनाया और पुराने लेन-देन वाले लोगों को बुलाकर फर्जी मामलों में परिवार के सदस्यों को फंसाया गया।

अदालत में राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने तोमर बंधुओं की जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है और उन पर करीब 16 मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में उनके घर से ब्लैंक चेकबुक, हथियार, कारतूस और अवैध सूदखोरी से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं।

रायपुर के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाने में वीरेंद्र और रोहित तोमर के खिलाफ एक्सटॉर्शन और सूदखोरी के कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि मामला संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जहां मुख्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, वहीं पत्नियों और भतीजे को राहत दी। तोमर पक्ष के वकील ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसी मामले में कुछ अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।


अन्य पोस्ट