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छ माह के मूल वेतन से अधिक शेयर में निवेश, बार-बार खरीदी बिक्री आचरण नियम का उल्लंघन होगा
25-Jul-2025 3:28 PM
छ माह के मूल वेतन से अधिक शेयर में निवेश, बार-बार खरीदी बिक्री आचरण नियम का उल्लंघन होगा

साप्रवि ने सभी सचिवों, कमिश्नर कलेक्टरों को पत्र भेजा , निवेश की फार्म में देनी होगी जानकारी 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 25 जुलाई ।
शेयर बाजार में निवेश को लेकर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के हवाले से सामान्य प्रशासन विभाग ने  सभी विभाग प्रमुखों को विस्तृत निर्देश दिया है। 
सचिव रजत कुमार ने सभी विभाग प्रमुखों, कमिश्नर, कलेक्टर, विभागाध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत को भी भेजा है। इसमें कहा गया है कि अधिकारी कर्मचारियों को अपने ऐसे निवेश की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में देना होगा। यदि ऐसा निवेश दो माह के मूल वेतन से अधिक है। इसकी जानकारी देने एक प्रोफार्मा भी जारी किया गया है।

30 जून, 25 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में, उप-नियम (5) के खण्ड (1) में उप खण्ड (च) में किए संशोधन में शेयर (Share), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) व म्युचुअल फण्ड्स (Mutual Funds) को जंगम (चल) संपत्ति में शामिल किया गया है। प्रत्येक शासकीय सेवक, जंगम सम्पत्ति (Movable Property) के संबंध में उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अपने आपको आबद्ध किये गये प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करेगा, यदि संपत्ति का मूल्य 02 माह के मूल वेतन से अधिक है।

निर्णय लिया गया है कि यदि कोई शासकीय सेवक स्वयं या कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान शेयर (Share), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) व म्युचुअल फण्ड्स (Mutual Funds) या अन्य निवेश में कुल लेन-देन 06 माह के मूल वेतन से अधिक करता है, तो विहित प्राधिकारी को संलग्न प्रोफार्मा में सूचना देना अनिवार्य होगा।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीदी-बिक्री (Intra day, BTST. Future and option (F&O)) को आचरण नियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित शासकीय सेवक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।


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