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नान घोटाले में पूर्व मैनेजर की करीबी महिला की पुनरीक्षण याचिका खारिज
30-Jun-2025 2:35 PM
नान घोटाले में पूर्व मैनेजर की करीबी महिला की पुनरीक्षण याचिका खारिज

1.60 करोड़ की संपत्ति को लेकर स्पेशल कोर्ट में हुआ है आरोप तय

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 जून।
छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मैनेजर शिवशंकर भट्ट की करीबी मानी जाने वाली महिला मधुरिमा शुक्ला को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। महिला की ओर से दाखिल की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने कहा कि स्पेशल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों में कोई गलती नहीं है, और रिकॉर्ड में मौजूद सबूत बताते हैं कि याची महिला का अपराध में सीधा जुड़ाव है।

 

 

छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। यह कार्रवाई नान मुख्यालय सहित कई अधिकारियों के घरों पर की गई थी। इसी दौरान पूर्व मैनेजर शिवशंकर भट्ट के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी।

जांच में पता चला कि शिवशंकर भट्ट ने करीब 3.89 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जमा कर रखी थी, जो उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा भट्ट की करीबी मानी जाने वाली महिला मधुरिमा शुक्ला के पास भी 1.60 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली, जबकि उनकी घोषित आय महज 24 लाख रुपये थी।

स्पेशल कोर्ट ने मधुरिमा शुक्ला पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(E), 13(2) और आईपीसी की धारा 120-बी (षड्यंत्र) के तहत आरोप तय किए हैं। महिला ने हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सबूत इस मामले में उनकी संलिप्तता दर्शाते हैं।


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