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32 वां संविधान संशोधन अधिनियम
03-Aug-2020 1:51 PM
32 वां संविधान संशोधन अधिनियम

 भारतीय संविधान में 32 वां संशोधन अधिनियम 1973- आंध्रप्रदेश राज्य के तेलंगाना क्षेत्र विकास और उस क्षेत्र के निवासियों को सरकारी सेवाओं में अवसर और शिक्षा सुविधाओं के संबंध में असंतोष को दूर करने के लिए जो आम सहमति से छह सूत्री व्यवस्था बनी थी उसे संविधानिक संरक्षण देने के लिए ही 32 वां संशोधन लाया गया।

इसके द्वारा अनुच्छेद 371 (1) के अंतर्गत आंध्रप्रदेश राज्य विधानसभा की क्षेत्रीय समितियों के गठन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। नए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राष्टï्रपति आंध्रप्रदेश के विभिन्न भागों की जनता के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार  लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा के विषय में भिन्न-भिन्न उपबंंध कर सकेगा तथा आंध्रप्रदेश राज्य के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किए जाने का उपबंध कर सकेगा। यह न्यायाधिकरण सरकारी सेवाओं सं संबंधित विवादों और शिकायतों को सुलझा-निपटा सकेगा।

यह संशोधन अधिनियम संसद को राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी सशक्त करता है तथा अन्य अनषंगी और परिणामिक उपबंध करता है।

बत्तीसवां संशोधन लोकसभा में 18 दिसंबर 1973 को तथा राज्यसभा में 20 दिसंबर 1973 को पारित हुआ, 3 मई 1974 को इसे राष्टï्रपति की अनुमति मिली और 1 जुलाई 1974 को यह लागू हुआ।


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