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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक
18-Aug-2021 12:18 PM
 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2012  में संशोधन करके 6 पूर्णकालिक और 6 अंशकालिक प्राधिकरण सदस्यों का प्रावधान किया गया है। 

भारतीय राष्ट्रीय  राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988  के द्वारा किया गया था। प्राधिकरण ने फरवरी, 1995 में पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के साथ कार्य करना शुरू किया। प्राधिकरण के अध्यक्ष राजिन्द्र पाल सिंह हैं। भारतीय राष्ट्रीय  राजमार्ग प्राधिकरण केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना और इससे जुड़े हुए अथवा आनुषंगिक मामलों को देखना है।


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