गरियाबंद

गरियाबंद, 1 जुलाई। जिले के किसान खरीफ मौसम में फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते है। राज्य शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने 140.60के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, असिंचित धान एवं अन्य फसल मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते हैं। मुख्य फसल में बीमा ईकाई ग्राम तथा अन्य फसल में बीमा ईकाई राजस्व निरीक्षक मंडल निर्धारित किया गया है। जिस किसान का अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत/नवीनीकृत हुआ है, उनका अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी योजना में भाग लेंगे। खरीफ मौसम के लिए बीमा राषि निर्धारित किया गया है, कुल बीमित राषि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में देना होगा। अऋणी किसान आवष्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते है।