दुर्ग

हत्या, आरोपी को उम्र कैद
08-May-2026 5:02 PM
हत्या, आरोपी को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 8 मई।
युवक की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला देने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी रामचरण चंद्राकर को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 201 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 अर्थदंड, अर्थ न दे पाने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एम के दिल्लीवार ने पैरवी की थी।

शक्ति नगर वार्ड 18 थाना मोहन नगर निवासी आरोपी रामचरण चंद्राकर ने मृतक मुकेश उर्फ राजू 38 वर्ष की टंगिया एवं त्रिशूल जैसे घातक हथियारों से मार कर  सात बहिनिया मंदिर रसमड़ा के पास हत्या कर  दी थी और शव एवं सिर को जलाकर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया था। आरोपी रामचरण ने राजू के गर्दन, सीना, चेहरे पर टंगिया से वार किया था तथा पेट व सिर पर त्रिशूल से वार कर मृत्यु कारित की थी। हत्या का साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आरोपी ने शव को जला दिया था। 30 जुलाई 2023 की दोपहर को सूचना कर्ता रामनारायण मिश्र रायपुर पावर प्लांट रसमड़ा के मंदिर से पूजा पाठ कर दिशा मैदान होने के लिए वह कृष्णा साहू के साथ सात बहनिया मंदिर रसमड़ा के पास गया था। वहां पर जली हुई लाश देखकर दोनों भाग निकले थे। रोड पर पहुंचे के बाद रामनारायण ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची अंजोरा चौकी पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी थी।


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