दुर्ग

पत्नी ने लगाई फांसी, पति को 3 साल कैद
22-Jul-2025 8:30 PM
पत्नी ने लगाई फांसी, पति को 3 साल कैद

दुर्ग, 22 जुलाई। पत्नी को लगातार प्रताडि़त किए जाने से परेशान होकर पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफ टीसी अवध किशोर की कोर्ट ने आरोपी विजय साहू को धारा 498 ए के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय सिंह ने पैरवी की थी।

रामनगर भिलाई थाना वैशाली नगर में 14 जनवरी 2024 को योगिता साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बहन की मृत्यु होने की सूचना मिलने पर उसका भाई प्रार्थी भिलाई आया। तब उसे उसका दामाद विजय साहू 35 वर्ष निवासी रामनगर भिलाई ने बताया कि योगिता साहू ने फांसी लगाकर जान दे दी है। इस पर योगिता साहू के भाई ने वैशाली नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन द्वारा फांसी लगाई जाने के पीछे यह कारण है कि विजय साहू हमेशा अपनी पत्नी के साथ क्रूरता पूर्वक दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताडि़त करते रहता था और मारपीट करते रहता था। विजय का उसकी पत्नी के साथ शुरू से ही व्यवहार सही नहीं था। इससे पूर्व भी कई बार विजय साहू द्वारा योगिता साहू के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत वैशाली नगर थाना में की गई थी। इस मामले में  प्रताडऩा एवं क्रूरता के कारण योगिता द्वारा आत्महत्या किया जाना पाया गया था।


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