दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 8 जुलाई। एक ही जमीन का दो लोगों से सौदा कर एडवांस लेकर धोखाधड़ी करने वाली दो महिला के खिलाफ कोर्ट ने अपराध दर्ज करने का आदेश सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग रवि महोबिया ने कोतवाली थाना दुर्ग के प्रभारी को आदेश दिया है कि शोभा कोहले एवं अदिति तिवारी के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध करें।
प्रार्थी सुशांत सिंह ने अपने अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग रवि महोबिया के न्यायालय में धारा-173 के तहत शोभा कोहले पति स्व. ओंकार नाथ तिवारी, अदिति तिवारी, दोनों निवासी-नेहरू नगर, भिलाई के विरूद्ध धोखाधड़ी 420, 318 (4) के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का निवेदन किया था।
अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव ने बताया कि ग्राम-कुरूद, कैलाश नगर, स्थित खसरा नम्बर-1586/5 को ओंकार नाथ तिवारी ने प्रार्थी सुशांत सिंह के साथ खरीदने का सौदा कर उसकी पत्नी शोभा कोहले की सहमति व उसके सामने उक्त जमीन का सौदा कर किस्तों में लाखों रुपये प्राप्त किया। कोविड के दौरान ओंकार नाथ तिवारी का स्वर्गवास हो गया था। जिसके बाद प्रार्थी से शोभा कोहले व उसकी लडक़ी अदिति तिवारी ने बातचीत कर 6,33,800 रुपये चेक से प्राप्त किया तथा 9 सितंबर 2024 को एक इकरारनामा शोभा कोहले एवं अदिति तिवारी ने प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर सौदा पेटे सम्पूर्ण राशि 92,12,238 रूपये पाना स्वीकार किया।
इसके बाद छलपूर्वक धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री नहीं किये। प्रार्थी का सौदा विद्यमान रहते हुए भी उसी जमीन को शोभा कोहले ने दूसरा इकरारनामा 6 फरवरी 2025 को तैयार कर रूबी जहांगीर पिता मोइनुद्दीन सिद्दीकी के पक्ष में 2 करोड़ 40 लाख रुपये में बेचने का सौदा कर रूबी से 20,00,000 रूपये प्राप्त कर लिए। इस प्रकार शोभा कोहले और अदिति तिवारी ने धोखाधड़ी किया था। जिनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाने का आदेश दिया है।


