दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 4 जुलाई। मकान निर्माण करने के लिए ठेका लेकर 6,95,000 रुपए लेने के बाद भी काम प्रारंभ नहीं करने वाले ठेकेदार के खिलाफ प्रार्थिया ने शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थिया की शिकायत पर पद्मनाभपुर पुलिस ने धारा 318 (4) के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करते हुए जांच में लिया है।
पुलिस ने बताया कि पीडि़ता अर्चना साहू 50 वर्ष बोरसी भाटा दुर्ग निवासी है और वह पेशे से शिक्षक है। उसके द्वारा बोरसी की 1702 वर्ग फीट की जमीन पर निर्माण कार्य करने का ठेका कीर्ति राज भारती को दिया था। जिसके लिए 19,85,000 रुपए में भवन निर्माण करने का तय हुआ था। इसके लिए 25 सितंबर 2024 को इकरारनामा भी तैयार किया गया था। इसके बाद कीर्ति राज भारती को मकान निर्माण के लिए अलग-अलग किस्तों में ऑनलाइन रकम 6,95,000 रुपए दे दिए गए थे। उसने मकान बनाने नगर निगम का परमिशन ले लिया था।
प्लाट में बोर कराया था, जिसमें कुल 1,45,000 खर्च हुआ था। इसके बाद से कीर्ति राज ने काम करना बंद कर दिया था। जब प्रार्थिया ने उसे काम चालू करने की बात कही तो वह बार-बार घुमाता रहा। इस तरह आरोपी ने लगभग 5,50,000 की धोखाधड़ी कर दी थी। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि उसे पता चला है कि कीर्ति राज भारती ने मकान निर्माण एवं जमीन खरीदी के नाम पर प्रियंका दत्ता से 8,74,000 रुपए, निखिल कुमार से डेढ़ लाख रुपये, वरुण कुमार से 85,000 रुपए, चंद्रमौली मिश्रा से 1 लाख रुपए, विजय कुमार पाल से 1,55,200 रुपए ले लिए थे, लेकिन किसी का भी मकान पूर्ण बनाकर नहीं दिया और न ही किसी की जमीन रजिस्ट्री कराया। परेशान होकर पीडि़ता ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।