दुर्ग

वर्तमान में दोनों आरोपी हो चुके हैं बालिग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 30 जून। लूटपाट करने के बाद गला दबाकर हत्या एवं शव को जला देने वाले दो नाबालिग को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी बालक न्यायालय अवध किशोर ने घटना के समय दोनों विधि से संघर्षरत बालक एवं वर्तमान में 23 वर्ष की आयु के आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 120 बी के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 365 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 364 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 201 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 394, 34 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। कोर्ट ने कहा कि दोनों नाबालिग की वर्तमान में आयु 23 वर्ष 10 माह है अत: दोनों बालक का सजा वारंट तैयार कर उन्हें तत्काल केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा जावे। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने पैरवी की थी।
पाटन में मृतक हरि प्रसाद देवांगन की कृष्णा ज्वेलर्स के नाम से दुकान थी। 18 जनवरी 2019 की सुबह 8.30 बजे हरि प्रसाद देवांगन घर से निकलकर नेवई टंकी मरोदा से रिसाली बस्ती रोड होते अपनी दुकान जा रहे थे। इस दौरान दोनों नाबालिग आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ मारपीट करते हुए हरिप्रसाद के पास रखी रकम, मोबाइल, घड़ी आदि की लूट कर ली। इसके बाद उसका अपहरण करके गला दबाकर हत्या कर दी। फिर आरोपियों ने शव को ग्राम खोरपा नाला के पास खेत में रखे पैरावट में रखा और शव को जला दिया था। जब हरिप्रसाद देर रात तक घर वापस नहीं आए तब उनके पुत्र ने नेवई थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।