दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 29 जून। जिले में खाद के पांच नमूने गुणवत्ता जांच में फेल हो गए है। प्रयोगशाला से इसकी कराई गई जांच में ये अमानक पाए गए हैं। अमानक पाए इन खाद के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही विक्रेता एवं निर्माता कंपनी दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार जिले में रासायनिक खाद की सहकारी क्षेत्र के 135 एवं निजी क्षेत्र की 227 दुकानों में बिक्री की जा रही है। इनसे जारी खरीफ वर्ष में खाद के230 नमूने लिए जाने का लक्ष्य है। इनमें 159 निजी व 71 सहकारी क्षेत्र से लिया जाना है। इसके विरुद्ध 56 सहकारी एवं 88 निजी क्षेत्र की दुकानों से नमूने लिए जा चुके हैं। अब तक 45 सहकारी एवं 50 निजी क्षेत्र की दुकानों से खाद के लिए गए नमूने की प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार 5 नमूने अमानक पाए हैं इनमें 4 निजी एवं 1 सहकारी क्षेत्र के दुकानों के है।
अमानक पाए नमूने में एक ओस्वाल कंपनी की एसएसपी खाद है, जिसका नमूना सेवा सहकारी समिति अण्डा से लिया गया था। इसी प्रकार महाधन एग्रीटेक लिमिटेड की 24-24;0 खाद, जिसका नमूना कान्हा कृषि केन्द्र से लिया गया था एवं महाधन एग्रीटेक लिमिटेड का 9:24:24 खाद भी अमानक मिला है जिसका विक्रेता ऋषभ फर्टिलाइजर कुम्हारी है वहीं क्षितिज एग्रो का मोनो अमोनियम फास्फेट भी अमानक पाया गया है जिसका नमूना एकेएफ इम्पेक्स धमधा से लिया गया था। इसी प्रकार कृषि विकास केन्द्र धमधा से एरिज एग्रो कंपनी की भी मोनो अमोनियम फास्फेट खाद प्रयोग शाला जांच में अमानक मिले हैं।
उपसंचालक कृषि संदीप कुमार भोई का कहना है कि उर्वरक गुण नियंत्रण के तहत खाद के 5 नमूनों के अमानक पाए जाने पर प्रकरण में संबंधित निर्माता कंपनी एवं विक्रेता को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अमानक पाए गए खाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।