दुर्ग

रेप, आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास
25-Jun-2025 4:13 PM
रेप, आरोपी को 10 साल  सश्रम कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 25 जून। घर में घुसकर पीडि़ता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी दुर्ग अवध किशोर की कोर्ट ने आरोपी ढाल सिंह साहू को धारा 342 के तहत 3 माह सश्रम कारावास, धारा 450 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 376 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने पैरवी की थी। पीडि़ता ने थाना वैशाली नगर में 13 मार्च 2022 को उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर में पहले केबल कनेक्शन लगा हुआ था। तब आरोपी ढालसिंह 32 वर्ष निवासी मुक्तिधाम स्कूल के पीछे रामनगर भिलाई केबल का पैसा लेने आता था और दरवाजे से ही पैसा लेकर चला जाता था। उसके घर में 3 साल से रिचार्ज वाला केवल लगा है। ढाल सिंह मोहल्ले में ही रहता है। 12 मार्च 2022 को उसका पति प्रतिदिन की तरह सुबह ड्यूटी चला गया था। वह नहा कर दोपहर 1.30 बजे पूजा कर रही थी। दरवाजे में संकल नहीं लगा हुआ था। इस दौरान ढालसिंह साहू चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। जहां पूजा कर रही थी वहां पहुंचकर उसे पीछे से पकड़ लिया और बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। जब पीडि़ता ने विरोध किया तब आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसका बेटा दूसरे कमरे में टीवी देख रहा था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला था। घटना के बाद पीडि़ता डर गई और वह चिल्ला नहीं पाई थी। रात को जब उसका पति ड्यूटी से आया तब उसने इस घटना की जानकारी अपने पति को दी और पति के साथ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।


अन्य पोस्ट