दुर्ग

दुर्ग, 29 मई। घर में ही चला रहे मदरसे में मौलवी के पास अरबी पढऩे गई बच्ची के साथ आरोपी मौलवी ने बदनियती से छेड़छाड़ की। विशेष न्यायाधीश एफटीसी दुर्ग अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी हामिद अली को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 9 (ड) (ड) सह पठित धारा 10 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी। पद्मनाभपुर स्थित एक मदरसे में आरोपी हामिद अली निवासी फोकट पारा पद्मनाभपुर के छोटे-छोटे बच्चों को अरबी पढ़ाने का काम करता था। प्रार्थिया की दो बेटियां आरोपी के पास अरबी पढ़ाने के लिए जाती थी।12 फरवरी 2024 को उसके मदरसे में उसकी छोटी 11 वर्षीय बेटी अकेले ही अरबी पढऩे गयी हुई थी। उसे अकेला देखकर हामिद अली की नियत खराब हो गई और उसने बच्ची के शरीर से अश्लील तरीके से छेड़छाड़ की। इसके बाद बच्ची रोते हुए घर लौटी। इस पर परिवार वालों ने उससे पूछताछ की। तब बच्ची ने घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। बच्ची की मां ने तुरंत पद्मनाभपुर थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।