दुर्ग

दुर्ग, 29 मई। ट्यूशन पढऩे आई दो बालिका के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी कमल जीत सिंह छाबड़ा को धारा 354 (क), 342, 376 (3) के तहत दो बार 20 वर्ष सश्रम कारावास, 5 हजार रुपए अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 10 (दो बार) के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 4 के तहत (दो बार) एक वर्ष सश्रम कारावास पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी। आरोपी कमलजीत सिंह छाबड़ा 57 वर्ष निवासी वैशाली नगर अपने घर के ऊपरी कमरे में ट्यूशन क्लास चलाता था।
जहां पर कई बालक बालिका ट्यूशन पढऩे के लिए आती थी। 12 फरवरी 2022 की सुबह 9 बजे दो पीडि़ता बालिका ट्यूशन पढऩे आरोपी के मकान के ऊपरी कमरे में बने कोचिंग सेंटर में पहुंची।
इस दौरान आरोपी कमलजीत भी वहां पहुंचा। दोनों को अकेला देख आरोपी ने उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए एवं अश्लील हरकत की। जब दोनों ही बालिका ने उनके साथ ऐसा करने से मना किया तो आरोपी ने कहा कि वह उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। बस ऊपरी छेड़छाड़ करेगा। यह कहकर उनके साथ लगातार छेड़छाड़ करता रहा और अश्लील बातें करते रहा। इसी दौरान ट्यूशन पढऩे वाले अन्य बच्चे आने लगे तो आरोपी ने उन्हें छोड़ दिया था। विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने बताया कि दोनों बालिकाओं ने घर पहुंच कर इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी थी। परिवार वालों ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।