दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 25 मई। निजी स्कूल में पढऩे वाली लगभग 5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने 40 वर्षीय आरोपी स्कूल में कार्यरत स्वीपर को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी। आरोपी पुरानी बस्ती कोहका निवासी सूरज बंजारे (40 वर्ष) स्कूल में कुछ वर्षों से स्वीपर का काम करता था। वह बाथरूम की सफाई करता था।
20 जुलाई 2023 को जब बच्ची बाथरूम में गई तब आरोपी ने एलकेजी में पढऩे वाली 4 साल 8 माह की बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की। बच्ची के शरीर के अंदरूनी हिस्से में छेड़छाड़ की। इस बात की जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने इसकी शिकायत जामुल थाना में की। शिकायत के बाद जामुल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया था। विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने बताया कि जांच में पाया गया था कि आरोपी ने इससे पूर्व भी दो-तीन बच्चियों को बदनियती से गलत जगह पर हाथ लगाया था। परिवार वालों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत भी की थी परंतु प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया था।


