दुर्ग
दुर्ग, 24 मई। पुरानी बात को लेकर बहू पर चाकू से वार करने वाले आरोपी जेठ को कोर्ट ने सजा दी है। पंचम सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले की कोर्ट ने आरोपी केशव राम देशलहरे को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, आयुष अधिनियम की धारा 1 (ख) के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा आयुष अधिनियम की धारा 27 (2) के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक नंदनी चंद्रवंशी ने पैरवी की थी।
15 अक्टूबर 2023 की सुबह आरोपी केशवराम देशलहरे निवासी ग्राम रनचिरई थाना अंडा पुरानी रंजिश की बात को लेकर किराए से मकान लेकर रह रही अपनी बहू पीडि़ता राखी देशलहरे 25 वर्ष पति महेंद्र कुमार देशलहरे के घर पर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर लोहे के चाकू से राखी पर वार कर दिया। इससे राखी के सिर, सीना, हाथ, पैर आदि में चोटे आई थी। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के लोग जब पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकला था। लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया था।


