दुर्ग
दुर्ग, 22 मई। पत्नी पर शक करते हुए उसकी हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी देव कुमार उर्फ देवा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड न देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एसके दिल्लीवार ने पैरवी की थी। आरोपी देव कुमार अपनी पत्नी के चरित्र पर हमेशा शक करता था। इसको लेकर वह अपनी पत्नी चमेली बाई के साथ हमेशा विवाद कर मारपीट करता रहता था। 27 जुलाई 2003 की आधी रात को लेबर कैंप जामुल निवासी आरोपी देव कुमार उर्फ देवा 44 वर्ष का उसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था। गुस्से में आकर आरोपी ने स्टील के लोटे से चमेली बाई के सिर पर वार कर दिया। इससे उसे गंभीर चोटे आई और वह खून से लथपथ होकर गिर गई थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद जामुल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।


