दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 14 मई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रं. 01 अंतर्गत वार्ड क्रं. 04 नेहरू नगर चौक रोड किनारे संचालित विभिन्न व्यापारियों द्वारा रोड नाली के उपर अतिक्रमण कर व्यवसाय संचालन कर रहे थे। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम जांच करने पहुंची। तो पाया गया कि दुकान संचालकों के पास अनुज्ञप्ति लाईसेंस नहीं रखा गया था एवं सिंगलयूज प्लास्टिक पर सामान डालकर ग्राहकों को बेचा जा रहा था। दुकान से प्लास्टिक को जब्त किया गया और उन पर 54200 रूपये का चालानी कार्यवाही करते हुए रसीद प्रदान किया गया।
प्रमुख दुकानें द ग्रीन दे पॉर्लर सेंटर 5000, रूंगटा सुपर डेंटल क्लिनिक 15000, मॉ लक्ष्मी कम्प्युटर 1000, पूजा गुप्ता पैथोलाजी लैब 5000, तीरथ सोनकर फल सेंटर 1500, प्रहलाद हेल्थ केयर 5000, किडस केडम कैफे रेस्टोरेंट 6000, चंदन डेली नीडस 1200, अंसारी आटो पॉटस 1000, महेश यादव डेली नीडस 1500, मॉ लक्ष्मी जलपान 1000, ढिल्लन चिकन सेंटर 2500 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई।
आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी जोन आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किये है कि जो भी व्यापारी नाली के उपर अतिक्रमण कर दुकान संचालित कर रहे। उनके उपर कार्यवाही की जावे। अधिकांश देखने में आ रहा है कि सडक़ के उपर अतिक्रमण कर देने एवं विज्ञापन बोर्ड लगा देने से रास्ता सकरा हो जा रहा है, दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है।
सभी व्यापारी अपने गुमस्ता एवं अनुज्ञप्ति लाईसेंस को अपने दुकान में ही रखें।
निगम का दल जाएगा, उसे चेक करेगा, किसी प्रकार का कमी पाए जाने पर नगर निगम अधिनियम 1956 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। कार्यवाही के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, प्रभारी राजस्व अधिकारी प्रशन्न तिवारी, जोन स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, तोडफ़ोड़ दस्ता प्रभारी हरिओम गुप्ता, मंगल जांगड़े, राजेन सिंह, विष्णु सोनी, गौरकरण कुर्रे, खेमराज, किस्टोपर आदि उपस्थित रहे।