दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 मई। सब्बल से वार कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सजा दी है। पंचम सत्र न्यायाधीश दुर्ग दीपक कुमार कोशले की कोर्ट ने आरोपी राजेश बारले को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए अर्थ दंड तथा धारा 201 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक नंदनी चंद्रवंशी ने पैरवी की थी।
ग्राम भरनी थाना धमधा जिला दुर्ग निवासी आरोपी राजेश बारले अपनी पत्नी मंजू बाई, पुत्र मिथुन बारले तथा बहु मुस्कान बारले के साथ रहता था। वह प्रतिदिन शराब पीकर अपनी पत्नी मंजू बाई के साथ मारपीट करता रहता था और मंजू को जान से मार दूंगा कहता रहता था। 15 अगस्त 2021 की रात को लगभग 9 बजे वह शराब के नशे में घर आकर मंजू के साथ झगड़ा करने लगा। इसके बाद वह सब्बल उठाकर उसे मारने का प्रयास कर रहा था। परिवार वालों ने बीच बचाव किया। थोड़ी देर बाद आरोपी सब्बल को रखकर घर से बाहर चला गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक Ÿनंदनी चंद्रवंशी ने बताया कि देर रात मे आरोपी राजेश बारले घर वापस आया और अपने कमरे में मंजू के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा था। गुस्से में आकर आरोपी ने सब्बल से वार कर मंजू की हत्या कर दी। सुबह जब मुस्कान बारले उठी तो देखा कि मंजू बाई आंगन में खून से लतपथ पड़ी हुई है और उसके सिर पर चोट के निशान है। यह देख उसने तुरंत अपने पति मिथुन बारले को घटना की जानकारी दी। मिथुन ने उसे हिला डुला कर देखा तो शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद मिथुन ने थाना धमधा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।