दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 30 अप्रैल। प्रार्थी के साथ मारपीट कर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी अमन सारथी को धारा 323, 307 के तहत दोष सिद्ध पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक राकेश कुमार यादव ने पैरवी की थी।
शीतला नगर दुर्ग निवासी प्रार्थी शिवदास मानिकपुरी ऑटो रिक्शा चलाता था। वह अपने बड़े भाई रविदास मानिकपुरी के साथ 1 अगस्त 2021 की रात को सारथी मोहल्ला मठपारा चंडी मंदिर के पास वार्ड 3 दुर्ग गया हुआ था। शिवदास मानिकपुरी एवं रविदास मानिकपुरी को देखकर सारथी मोहल्ला निवासी आरोपी अमन सारथी अपने अन्य साथी महेश सारथी, राजा सारथी, मनीषा सारथी, राज सारथी के साथ मिलकर शिवदास एवं रविदास के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। आरोपी अमन सारथी एवं अन्य लोगों ने दोनों भाइयों पर लोहे की राड, ईट के टुकड़े, डंडा आदि से वार किया, जिससे शिवदास एवं रविदास को चोटे आई थी।
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक राकेश कुमार यादव ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी अमन सारथी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है, अन्य को दोष मुक्त किया गया है।