दुर्ग
ठेकेदार-सुपरवाइजऱ पर जुर्म दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 18 फरवरी। आईआईटी भवन में बॉयज हॉस्टल निर्माण के दौरान दिसंबर में सेंटरिंग गिरने से एक मजदूर की हुई मौत के मामले में जांच पश्चात पुलिस ने संबंधित निर्माण कार्य के ठेकेदार तथा सुपरवाइजर के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है।
गौरतलब हो कि आईआईटी भवन बॉयज हास्टल निर्माण कार्य का ठेका लिए ठेकेदार अबू कलाम के द्वारा अकुशल मजदूर अबुल हुसैन पिता लालसा अली (26) असम को कार्य भवन निर्माण कराने लाया था। सुपरवाइजर यूनुस अली द्वारा 3 दिसंबर को बॉयज हास्टल में अबुल हुसैन से काम कराते समय सुरक्षा संबंधी आवश्यक हेलमेट जूता इत्यादि सुरक्षा उपलब्ध न कराते हुए लापरवाही, उपेक्षा व गैर जिम्मेदारी पूर्वक कार्य कराया जा रहा था, जिससे कार्य के दौरान लोहे की सेंटरिंग अबुल हुसैन की गर्दन के पीछे भाग में गिरने से चोट आने से अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी।
जांच में लिए गए बयान और मौका मुआयना में आरोपी ठेकेदार अबू कलाम तथा सुपरवाइजर यूनुस अली के विरुद्ध जुर्म धारा 288, 304(ए), 34 अपराध का घटित करना पाया गया। थाना पुलगांव पुलिस ने मृतक अबुल हुसैन की मौत मामले में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर रही है।


