दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 5 अक्टूबर। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट कर जान से मारने का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है।
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह त्यागी की कोर्ट ने आरोपियों निलेश चौरे, स्वप्निल शर्मा एवं सतीश कुमार को धारा 294 के तहत एक माह कारावास तथा 100 रुपए हर्जाना, धारा 307, 34 के तहत पांच 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा दी है। आरोपी निलेश कुमार चौरे को आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत 3 वर्ष कारावास तथा धारा 27 के तहत 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की थी।
प्रदीप नेमा ने बताया कि 29 जून 2018 की रात को आशीष मेश्राम रसमड़ा से ड्यूटी कर घर वापस आ रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी निलेश कुमार चौरे निवासी उरला, स्वप्निल शर्मा निवासी उरला तथा सतीश कुमार निवासी ओम नगर ने आशीष मेश्राम को रोका और गाली गलौज करते हुए मारपीट की स्वप्निल शर्मा एवं सतीश कुमार ने हाथ मुक्के से आशीष को मारा। वहीं आरोपी निलेश कुमार ने जान से मारने की नियत से तलवार निकालकर आशीष पर वार कर दिया, जिससे आशीष के सिर व शरीर के अन्य हिस्से में चोट आई थी. उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था।


