दुर्ग
छेड़छाड़, आरोपी को कारावास की सजा
02-Oct-2021 4:53 PM
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दुर्ग, 2 अक्टूबर। घर से चक्की जा रही किशोरी का बुरी नीयत से हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी पुनीत को धारा 354 (क) के तहत 2 वर्ष कारावास तथा 3000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी आठवीं की छात्रा 21 जनवरी 2015 को घर से साइकिल पर गेहूं लेकर आटा चक्की जा रही थी। इसी दौरान गांव के आरोपी पुनीत धृतलहरे (25 वर्ष) ने बुरी नियत से किशोरी का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ किया। विरोध करने पर आरोपी वहां से भाग निकला था।
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