दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 2 अक्टूबर। 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी एवं आरोपी को उत्प्रेरित करने वाले उसके छोटे भाई को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी अजय कुमार उर्फ बड़ा को धारा 376 (कख) के तहत मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा तथा आरोपी राहुल कुमार उर्फ छोटा को धारा 376 (कख) तथा 114 के तहत मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी। कमल किशोर शर्मा ने बताया कि 20 अक्टूबर 2016 की दोपहर को 4 वर्षीय मासूम बच्ची अपने 7 वर्षीय भाई के साथ घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी अजय कुमार उर्फ बड़ा 23 वर्ष पिता राजेंद्र कुमार तथा राहुल कुमार उर्फ छोटा 20 वर्ष पिता राजेंद्र कुमार दोनों आरोपी भाई बहन को पकडक़र झाडिय़ों में लेकर गए। इसके बाद बड़े भाई ने मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत की और छोटा भाई पीडि़ता के 7 वर्षीय भाई को पकड़ कर रखा था। दोनों आरोपियों ने पीडि़ता के भाई के उपस्थिति में ही बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद बच्ची जब घर पहुंची तो वह दर्द से परेशान थी। जब बच्ची की मां ने बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए तब उसे इस घटना की जानकारी हुई और बच्ची ने दोनों आरोपियों द्वारा अश्लील हरकत करने की बात कही।
इस पर आरोपी अजय कुमार उर्फ बड़ा ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उन लोगों को बदनाम किया गया तो बच्ची को मार कर फेंक देगा। आरोपियों का पिता भी शराब के नशे में आकर पीडि़ता के घर के सामने गाली गलौज करता था। बच्चे की मां को हिंदी या छत्तीसगढ़ी बोलना नहीं आता था, जिसके कारण वह थाना नहीं जा पा रही थी। किसी की मदद लेकर वह शिकायत करने थाना पहुंची थी।


