दुर्ग

कोरोना अनुदान, पटवारी का वारिसान प्रमाण पत्र जरूरी नहीं
30-Sep-2021 6:07 PM
कोरोना अनुदान, पटवारी का वारिसान प्रमाण पत्र जरूरी नहीं

दुर्ग, 30 सितंबर। नगर निगम दुर्ग सीमा क्षेत्रांतर्गत कोविड 19 संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को शासन के निर्देशानुसार 50 हजार रुपये अनुदान सहायता राशि प्रदान करने हेतु नगर निगम द्वारा चार सेंटरों में आवेदन पत्र लिया जा रहा है। 
नगर निगम द्वारा अनिवार्य दस्तावेज के तहत मुद्रित आवेदन पत्र के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पटवारी द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र, सहमति पत्र एवं बैंक खाता सहित संपूर्ण दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित दस्तावेज लिए जाने के संबंध में आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि दस्तावेज में पटवारी द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य नहीं है। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा स्वयं उक्त परीक्षित प्रमाण पत्र जमा कराया जाएगा। 
अत: आवेदकगण वारिसाना प्रमाण पत्र के संबंध में परेशान न हो। 29 सितम्बर को नगर निगम के चारों सेंटर से कुल 65 आवेदन प्राप्त हुए।
 


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