बेमेतरा

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन: मात्र 12 फीसदी वाहन मालिकों ने किया आवेदन
30-May-2025 4:17 PM
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन: मात्र 12 फीसदी वाहन मालिकों ने किया आवेदन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 30 मई। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद भी जिले के वाहन चालक इसमें खास रूचि नहीं दिखा रहे हैं। केवल 12 फीसदी वाहन चालकों ने इसके लिए आवेदन किया है। विभाग ने एचएसआरपी नहीं लगाने पर कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। इस बीच वाहन मालिकों को ऑनलाइन पंजीयन कराने में तकनीकी दिक्कतें आने की भी खबरें सामने आ रही हैं।

5 माह से जिले में 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों में मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन मालिकों को लगातार प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार कवायद के बाद भी जिला में केवल 1146 वाहनों का नंबर प्लेट बदलवाया गया है।

अब सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। नवीन पंजीकृत वाहनों में यह प्लेट स्वचालित रूप से लगती है, वहीं परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों में भी सुरक्षा वाला नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दे कि वर्तमान में जिला में 1 लाख 23 हजार से अधिक वाहन पंजीकृत हैं जिनमें 49 हजार से अधिक वाहनों का पंजीयन 2019 से पहले का है। इस स्थिति में इन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाना है। जिला में अब तक 49 हजार वाहन मालिकों में से केवल 6566 वाहन मालिकों ने आनलाईन आवेदन किया है, जिसमें से केवल 1146 वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाया जा चुका है। साथ ही, बाकी 5420 आवेदक कतार में हैं।

व्यवहारिक दिक्कतें हैं, कभी ओटीपी नहीं आती

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलवाने के लिए वाहन चालकों को कई व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के पहले आरसी बुक और आधार में मोबाइल नंबर लिंक करने की सुविधा दी जा रही है, लेकिन ओटीपी नहीं मिलने से समस्या होने की बात वाहन मालिकों ने बताया है। इसके साथ ही ऐसे वाहन मालिक जिनके नाम, सरनेम, आधार और आरसी बुक में अलग-अलग दर्ज है। इनसे ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या हो रही है।

कई वाहन मालिक घूम रहे मध्यप्रदेश का नंबर लेकर

बताया जा रहा है कि जिला में 18 सितंबर, 2018 से पासिंग वाहन शुरू हुआ है। इससे पहले बेमेतरा जिला के वाहनों के लिए दुर्ग पासिंग का नंबर मिलता था। इस तिथि के बाद बेमेतरा जिला में अब तक 1 लाख 23 हजार 563 वाहन का पंजीयन किया गया है। जिनमें सबसे अधिक दो पहिया वाहन हैं। इसके बाद 3 हजार 654 परिवहन वाहन हैं। इसके बाद 1 लाख 19 हजार 909 वाहन गैर परिवहन वाले वाहन हैं जिनमें 2706 कृषि वाहन, 98 हजार 280 दो पहिया वाहन, 4 हजार 385 मोपेड, 4 हजार 501 कार, 8794 कृषि ट्रेक्टर, 335 ओमनी बस और 587 हार्वेस्टर व अन्य वाहन हैं। जिला में अभी भी राज्य बनने के 25 साल बाद भी मध्यप्रदेश के पंजीयन वाले वाहन और जिला का आरटीओं नंबर मिलने के 7 साल बाद भी दुर्ग पंजीकृत वाहन सडक़ पर दौड़ रही है। इसे लेकर वाहन पंजीयन कराने में लोगों की उदासीनता देखी जा सकती है। इसके बाद सुरक्षा मानक वाले नंबर प्लेट लगवाने के लिए केवल 12 फीसदी वाहन मालिकों ने रूचि दिखाई है।

जिला परिवहन अधिकारी ने समस्त विभागीय कर्मचारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे शिविर में अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।

ऑनलाइन होगा पंजीयन, ओटीपी आने पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

आवेदन के लिए वाहन पंजीयन क्रमांक के साथ पोर्टल में लिंक्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है, जिस पर ओटीपी भेजा जाएगा। यदि किसी वाहन स्वामी को लिंक्ड मोबाइल नंबर ज्ञात नहीं है या बदलने की स्थिति में जिला परिवहन कार्यालय में कार्यालय दिवस के दिन व्हाट्सएप पर जिला परिवहन अधिकारी के नाम आवेदन पत्र, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और वाहन की आरसी बुक की स्वप्रमाणित प्रति एक पीडीएफ फाइल में भेजकर मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सुविधा भी दी गई है।

100 से 10 हजार तक का जुर्माना

आरटीओ अधिकारी अरविंद भगत ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 100 सौ से लेकर 10 हजार रूपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर के लिए दो कंपनियों को अधिकृत किया हैै। इनमें एमएस रीयल मैनोज इंडिया लिमिटेड और रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड शामिल है।

    जिले के वाहनों पर एक नजर

वाहनो की संख्या —                              1235563

परमिट वाले वाहनों की संख्या —             1200

निर्धारित समय से पहले के वाहनों की

संख्या —                                               490000

सुरक्षा मानक वाले प्लेट के लिए आवेदक —  6566

नया नंबर प्लेट लगाया गया —                    11446

नंबर प्लेट नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई

जिला परिवहन अधिकारी अरविंद भगत ने कहा कि निर्धारित समय तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है। प्रचार-प्रसार के बाद अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए कहा जा रहा है।


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