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दुर्घटना पीडि़तों को ई-डार के माध्यम से 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर मिलेगा मुआवजा
15-Apr-2025 2:52 PM
दुर्घटना पीडि़तों को ई-डार के माध्यम से 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर मिलेगा मुआवजा

रायपुर, 15 अप्रैल। एआईजी ट्रैफिक विभाग संजय शर्मा़ ने बताया कि चेन्नई द्वारा पुलिस, परिवहन, NHAI,, लोक निर्माण विभाग (PWD, PWD NH), PMGSY, MMGSY, और छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए ई-डार (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था। 

श्री शर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य सडक़ दुर्घटना पीडि़तों को समय पर मुआवजा प्रदान करना है। कार्यक्रम की शुरुआत NIC के तकनीकी निदेशक श्री अरविंद यादव के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने NIC चेन्नई टीम के साथ राज्य और जिला-स्तरीय अधिकारियों का परिचय कराया।  

 

 

श्री शर्मा ने बताया कि दुर्घटना पीडि़तों के लिए मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण सत्र का संचालन श्री एस. विद्याशंकर ने किया, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में द्बक्र्रष्ठ को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और सभी संबंधित विभाग दुर्घटना डेटा रिकॉर्ड करने के लिए द्बक्र्रष्ठ प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। इस कार्यान्वयन में एसपीओसी, एनआईसी अधिकारियों, एसआरएम और डीआरएम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

उन्होंने आगे बताया कि ई-डीएआर पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो दुर्घटना से संबंधित डेटा को समेकित करता है और इसे बीमा कंपनियों, एमएसीटी, एसएलएसए आदि के साथ तुरंत साझा करता है, जिससे दावा प्रक्रिया में तेजी आती है और पीडि़त परिवारों को त्वरित राहत मिलती है। ई-डीएआर को वाहन की जानकारी, दुर्घटना की तारीख और एफआईआर नंबर जैसे विवरणों को सत्यापित करके धोखाधड़ी वाले दावों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 

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