केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दिनांक 1 नवंबर 2007 को शुरू की गई है। इस योजना के तहत पहले बी.पी.एल. परिवार के 65 वर्ष एवं अधिक आयु के समस्त व्यक्तियों को पेंशन देने का प्रावधान है। योजना के तहत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 500 रूपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष और अधिक आयु के पेंशनर को 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान था। अब गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए इस पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 कर दी जाएगी। जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें 200 रुपये के स्थान पर 500 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी। राज्य सरकारें चाहें तो इससे अधिक राशि अपनी तरफ से दे सकती हैं।