रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मई। जानलेवा हमला करने वाले रोमन लाल कन्नौजे को विशेष अदालत स्पेशल जज मनोज कुमार ठाकुर ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। रोमन लाल कन्नौजे पर अपने ही साथी पर राड से हमला कर हत्या करने का आरोप लगा था।
लोक अभियोजक बसंत गोंड़ ने बताया कि अभियुक्त रोमन लाल कन्नौजे के विरूद्ध धारा 302 के तहत यह आरोप है कि उसने फरवरी 2023 को रात 9 बजे हरिभूमि प्रेस के बाजू, सुमीत काम्पलेक्स के पास रमेश उर्फ बालाजी मुरमे की हत्या करने की नीयत से उस पर राड से हमला किया था। सिर मे गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि लक्ष्मीनारायण देवांगन मृतक रमेश उर्फ बालाजी मुरमे के साथ पार्टनशिप में ठेका लेकर रोड बनाने का काम करता था। 8 फरवरी 2023 को हरिभूमि प्रेस के बाजू में सुमित काम्पलेक्स के पास उसका काम चल रहा था। जहां पर लक्ष्मीनारायण और रमेश उर्फ बालाजी मुरमे रात मजदूरों को पेमेंट करने आए थे। उसी समय रोमन लाल कन्नौजे अपने हाथ में लोहे का
पाईप लेकर आया और रमेश मुरमे को, अभी तक खाना-खर्ची नहीं दिये हो, कहकर लोहे के पाईप से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में रमेश के सिर पर गंभीर चोट आई। जिससे रमेश मुरमे की मौके पर मौत हो गई। रोमन लाल कन्नौजे ने लक्ष्मीनारायण देवांगन को भी मारने के लिये दौडाया, तब उसने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई।
लक्ष्मीनारायण देवांगन ने घटना की शिकायत टिकरापारा थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 302 का अपराध दर्ज कर मृतक रमेश उर्फ बालाजी मुरमे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी रोमन लाल कन्नौजे को पकड़ा।
आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्पेशल जज मनोज कुमार ठाकुर की कोर्ट ने अभियुक्त रोमन लाल कन्नौजे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है।