रायपुर

सीबीआई केस के खात्मे तक नियमित भी नहीं हो पाएंगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अप्रैल। राज्य शासन ने पीएससी 21 के चयनित और परीविक्षावधि (प्रोबेशन) में कार्यरत सभी अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर आगामी आदेश तक इनका प्रोबेशन खत्म न करने कहा है।
बता दें कि कांग्रेस शासन काल में हुए पीएससी 21 में हुए चयन घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है। इसी संदर्भ में सा प्र वि ने यह पत्र लिखा है ।सभी विभागों के एसीएस/पीएस/सचिव,विशेष सचिव वित्त/गृह/वाणिज्यिक कर (आबकारी) / श्रम/कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार महिला एवं बाल विकास/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास /पंचायत एवं ग्रामीण विकास/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वाणिज्यिक कर (पंजीयन)/सहकारिता/जेल विभाग, मंत्रालय को पत्र भेजा है। इसमे कहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 की चयन सूची दिनांक 11.05.2023 को जारी की गयी हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के कुल 20 सेवाओं हेतु कुल 170 पदों पर चयन सूची/अनुपूरक सूची जारी किया गया हैं। उक्त चयन सूची के आधार पर आपके विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर पदस्थापना की गई हैं। राज्य सेवा परीक्षा-2021, सीबीआई जाँच के अधीन होने के कारण राज्य सेवा परीक्षा-2021 के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों की परीवीक्षा अवधि सामान्य प्रशासन विभाग की बिना पूर्व अनुमति के समाप्त नहीं करेंगे।
आगे क्या...
इस परीक्षा में चयनित 4 से अधिक लोग अभी जेल में है। इनमें शशांक गोयल, भूमिका कटियार गोयल, पूर्व अध्यक्ष सोनवानी का पुत्र, भतीजा भी शामिल हैं। और डेढ़ दर्जन से अधिक की ज्वाइनिंग पर भी रोक लगी हुई है। इसमें पूर्व आईएएस अमृत खलको का पुत्र पुत्री भी शामिल हैं?
इस ताजे आदेश के बाद सभी चयनित तब तक नियमित नहीं हो पाएंगे।जब तक की सीबीआई में दर्ज केस खत्म नहीं होता। तब तक ये प्रोबेजऩ में रहेंगे। और इन्हें एकमुश्त वेतन ही मिलेगा। जब नियमित ही नहीं हुए हैं,तो पदोन्नति और उसके अन्य लाभ भी नहीं मिलेंगे।जो ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी सेवा पर तलवार लटकती रहेगी। इस सूची के चयनित अब सभी भविष्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी दागी हो जाएंगे।