रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। जमीन खरीदी बिक्री में नाम पर राजधानी के एक जमीन कारोबारी से 20 लाख रूपए से अधिक की ठगी हो गई।
राजेंद्र नगर पुलिस के अनुसार इलाके के जमीन कारोबारी से अन्य कारोबारी ने अकलतरा में प्रोजेक्ट के लिए लगभग 110 एकड जमीन दिलाने का झांसा देकर ठगी की।
साकेत अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह व्हीआईपी करिश्मा अपार्टमेंट शंकर नगर रायपुर मे रहता है। और अशोका मिलेनियम में शिवालिक ग्रीन फर्म के नाम से जमीन खरीदी ब्रिकी डेल्वलप कारोबार करता है। फर्म के लिए अकलतरा के पास कापन एवं खपरीडीह गांव के आसपास कारोबार के लिये करीबन 110 एकड जमीन की आवश्कता थी। इस सिलसिले में उसकी मुलाकात हर्षद सुराना से हुई थी। जो जमीन के खरीदी बिक्री का काम करता था। बातचीत होने पर बताया कि उसके पास उक्त जगह में 130 एकड भूमि है जिसको एक चाक बनाकर भागीदार दीपक कुमार, भवानी शंकर पाण्डे, मोहित यादव बेचना चाहते है। वह आफिस में आकर कई बार में जमीन दिलाने की बात कर नगद एवं चेक के माध्यम से 20,19,998रू लिए थे। जिसके बाद न तो जमीन की रजिस्ट्री करवाये और न ही मेरे रकम को वापस किये बाद में मेरे द्वारा पता करने पर यह ज्ञात हुआ कि वे लोग जिन दस्तावेजो को मुझे दिये थे वे सभी दस्तावेज फर्जी थे।
इस तरह हर्षद सुरानी, दीपक कुमार, भवानी शंकर पाण्डे, मोहित यादव मुझे कुटरचित जमीन का दस्तावेज मुझे देकर तथा उनका उपयोग कर मुझे रकम लेकर स्वयं को सदोष लाभ तथा मेरे कंपनी को सदोष हानि पहुंचाये है जिस बाबत मैं लिखित शिकायत आवेदन पेश कर रहा हूं। शिकायत पत्र के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया प्रकरण धारा 318(4), 338, 336 (3), 340(2), 3(5) बी0एन0एस0 के तहत दण्डनीय पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। आरोपियों ने द्वारा विक्रय इकरारनामा मे वर्णित भूमि को विक्रय करने में हो रही देरी का कारण पूछने पर आरोपियों ने 110 एकड़ एक चक में कम पड़ रही भूमि को क्रय करने की बात कहकर कुछ हिस्सा ही बेचा।