राष्ट्रीय
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-चंद्र शेखर व्यास
जोधपुर. काला हिरण शिकार एवं आर्म्स एक्ट केस में फिल्म अभिनेता सलमान को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. इसके बाद अब सलमान कल कोर्ट में पेश होने के लिये जोधपुर नहीं आयेंगे. हाई कोर्ट सीजे इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस मनोज गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की याचिका को स्वीकार कर लिया है. इस केस में सलमान को 6 फरवरी को जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में पेश होना था. सलमान खान ने कोर्ट में वर्चुअल उपस्थिति देने को लेकर याचिका दायर की थी. इस मामले पर विधि विशेषज्ञ नजर बनाये हुये थे.
गुरुवार को पेश की गई इस याचिका में सलमान ने कहा था जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बजाय वर्चुअली उपस्थित होना चाहते हैं. सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने याचिका पेश करते हुये खंडपीठ को बताया कि कोरोना के कारण सलमान जोधपुर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं. इसलिये उन्हें मुंबई से कोर्ट में वर्चुअली उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति दी जाये. सलमान की याचिका पर बाद में कल ही मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती की खंडपीठ में राज्य और केन्द्र सरकार को अपना पक्ष पेश करने को कहा था.
इस बार उन्हें हाजिरी माफी मिलने की संभावनायें काफी कम थी
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सलमान खान कोर्ट से अब तक 17 बार हाजरी माफी मांग चुके हैं. अब उन्हें 6 फरवरी को जिला एवं सेशन जिला जोधपुर कोर्ट में उपस्थिति देने के लिये पेश होना था. इस बार उन्हें हाजिरी माफी मिलने की संभावनायें काफी कम थी. इसलिये सलमान ने एक दिन पहले ही हाईकोर्ट की शरण ले ली. सलमान के वकील इस मामले में आज दी गई राहत के फैसले का अध्ययन करने में जुटे हैं.