राष्ट्रीय
अदालत से चिकित्सा अधिकारी की भीड़त्या में 25 दोषी करार
13-Oct-2020 10:24 AM

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जोरहाट : असम में जोरहाट जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के तेओक टी एस्टेट में एक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी की लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या) मामले में सोमवार को 25 लोगों को दोषी ठहराया.
जोरहाट के जिला और सत्र न्यायाधीश, रॉबिन फुकान ने फैसला सुनाते हुए विभिन्न धाराओं में 25 लोगों को दोषी ठहराया. सुनवाई के दौरान एक आरोपी की हिरासत में मौत हो गई थी. अदालत सूत्रों ने बताया कि सजा 19 अक्टूबर को सुनाई जायेगी.
यह घटना 31 अगस्त, 2019 को उस समय हुई थी जब वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी देबन दत्ता (73) पर भीड़ ने हमला कर दिया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गये और बाद में उनकी मौत हो गई.(एजेंसी)
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