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‘न्यूजक्लिक’ विवाद: पुरकायस्थ, चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय
06-Oct-2023 12:59 PM
‘न्यूजक्लिक’ विवाद: पुरकायस्थ, चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 6 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग (एचआर) के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए इस मामले का जिक्र किया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला भी इस पीठ में शामिल हैं।

सिब्बल ने कहा, ‘‘यह ‘न्यूजक्लिक’ का मामला है। अवैध तरीके से और उच्चतम न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करके गिरफ्तारी की गई है।’’

सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि वह मामले को आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करे।

पीठ ने जवाब में कहा, ‘‘ठीक है।’’

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने ‘न्यूजक्लिक’ के दिल्ली स्थित कार्यालय को सील कर दिया है। पोर्टल पर चीन के समर्थन में ‘दुष्प्रचार’ करने के लिए धन लेने का आरोप है।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, उसके बाद सात दिन की पुलिस हिरासत और साथ ही दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी को चुनौती दी गई है।

दिल्ली की एक निचली अदालत ने उच्चतम न्यायालय के 2016 के आदेश और दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के आदेश का जिक्र करते हुए पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की उन याचिकाओं को बृहस्पतिवार को मंजूर कर लिया था जिसमें प्राथमिकी की एक प्रति मुहैया कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी में जिन लोगों के नाम शामिल हैं और डेटा के विश्लेषण में जिन संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, मंगलवार को दिल्ली में उनसे जुड़े 88 परिसरों और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापेमारी की गई।

‘न्यूज क्लिक’ से जुड़े 46 पत्रकार और अन्य लोगों से मंगलवार को पूछताछ की गई थी और लैपटॉप एवं मोबाइल फोन सहित डिजिटल उपकरणों तथा दस्तावेजों को जांच के लिए जब्त किया गया था।

पत्रकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों ने इस मामले में प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। (भाषा) 

 


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