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कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने पर छिड़ा विवाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक विवाद का रूप ले रहा है. मामले पर पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में भारत के उप-राजदूत को बुला कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.
डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-
हिजाब पर विवाद का गंभीर रूप से संज्ञान लेते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस्लामाबाद में भारत के उप-राजदूत को बुलाया और विवाद पर अपनी आपत्ति व्यक्त की. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान सरकार भारत में मुसलमानों के प्रति कथित धार्मिक असहिष्णुता, नकारात्मक रूढ़िबद्धता, कलंकित करने की कोशिशों और भेदभाव को लेकर बहुत चिंतित है.
मंत्रालय ने यह भी कहा कि कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली महिलाओं को परेशान करने वालों के खिलाफ भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए.
कूटनीतिक विवाद
पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र, इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि वो "भारत में इस्लामोफोबिया के चिंताजनक स्तर" को संज्ञान में लें और भारतीय अधिकारियों को कहें कि वो देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकारों के सुनियोजित उल्लंघन को रोकें.
इस बयान से पहले ही पाकिस्तान सरकार के कई मंत्रियों ने भी इस मामले पर टिप्पणी की. विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा कि यह मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन है और दुनिया को यह समझना चाहिए कि यह मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग थलग रखने की भारत सरकार की योजना का हिस्सा है.
सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद हुसैन ने भी कहा कि हिजाब पहनना एक निजी फैसला है और नागरिकों को यह फैसला लेने का हक दिया जाना चाहिए. दोनों पाकिस्तानी मंत्रियों के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खुद वहां के अल्पसंख्यकों के लिए "अपराध और क्रूरता का एक जंगल है" जबकि भारत में मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों को "बराबर अधिकार, इज्जत और समृद्धि" मिलती है
अदालत में सुनवाई
इसके पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी इस मामले पर ट्वीट किया था और अपनी चिंता जताते हुए कहा था कि भारत के नेताओं को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन बंद करना चाहिए.
इस बीच इस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. कुछ मुस्लिम छात्राओं ने अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य के कुछ कॉलेजों ने हिजाब पहनने को आधार बना कर उन्हें कॉलेज में घुसने से रोक दिया है और यह उनके खिलाफ भेदभाव है. (dw.com)