महासमुन्द
महासमुंद, 8 मई। बागबाहरा के तेंदुकोना क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा एक्ट 2003 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक अवधेश भारद्वाज द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, धारा 06 अ के तहत नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध तथा धारा 06ब के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पाद बिक्री प्रतिबंध का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 14 चालान काटे गए।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आई. नागेश्वर राव ने कहा कि तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। विशेष रूप से बच्चों एवं युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।
कोटपा एक्ट 2003 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिले में लगातार निरीक्षण एवं चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन से अपील है कि सार्वजनिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों का उपयोग एवं बिक्री न करें तथा स्वस्थ समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करें।


