महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,13 नवंबर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अधिसूचित 21 प्रकार के दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांगता धारक व्यक्तियों का प्रमाणीकरण जिला मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय महासमुंद के द्वारा किया जाना है। जिसके लिए जिले में प्रथम चरण में विकासखण्ड स्तर पर शिविर का आयोजन सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 तक किया जाएगा।
जिसमें सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत 10 नवम्बर संशोधन करते हुए उक्त शिविर गुरूवार 20 नवम्बर 2025 को ग्राम पंचायत जोगनीपाली में किया जाएगा। इसी तरह बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत 17 नवम्बर को ग्राम पंचायत बोकरामुा कला मेंए बसना विकासखण्ड अंतर्गत 24 नवम्बर को ग्राम पंचायत गनेकेराए पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत 01 दिसम्बर को ग्राम पंचायत सांकरा एवं महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत 8 दिसम्बर को जनपद पंचायत महासमुंद में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, नवीनीकरण, यूडीआईडी कार्ड तथा कृत्रिम अंग सहायक उपकरण हेतु चिन्हांकन, मूल्यांकन एवं निर्माण किया जाएगा। शिविर के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड की छायाप्रतिए 3 फोटोग्राफ्सए मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र शामिल है।


