महासमुन्द

महासमुंद, 29 जून। भारत सरकार ने उपभोक्ता मामले व खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत जिले के समस्त राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्राप्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ई.केवायसी नहीं होने की स्थिति में राशन उस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। भारत सरकार की तरफ से 30 जून तक ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर विनय लंगेह ने राशनकार्ड धारियों से एक राष्ट्र ,एक राशनकार्ड योजना के तहत 30 जून तक ई.केवाईसी करने की अपील की है।
महासमुंद जिले में कुल 3लाख,66 हजार 236 राशनकार्ड प्रचलन में हैं। जिनमें 11लाख,57हजार,452 सदस्य पंजीकृत हैं। अब तक 10लाख,70हजार, 681 सदस्यों का ई.केवाईसी कार्य पूर्ण हो चुका है। जबकि 86हजार 771 सदस्यों का ई.केवाईसी कार्य शेष है। जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार सभी उचित मूल्य दुकानें हैं।
जबकि 86 हजार 771 सदस्यों का ई-केवाईसी कार्य शेष है।
जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार सभी उचित मूल्य दुकानों में ई.पॉस मशीनों के माध्यम से ई.केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के विकसित मेरा ई.केवाईसी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी हितग्राही अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर एप डाउनलोड कर, राज्य का चयन कर, आधार नंबर दर्ज कर और ओटीपी या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से ई.केवायसी कर सकते हैं।