महासमुन्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,19जून। कलेक्टर विनय लंगेह ने ग्राम बडगांव में गौण खनिज साधारण रेत हेतु स्वीकृत अस्थाई भंडारण के जांच के पश्चात कुशल साहू के अनुज्ञा को निरस्त कर दिया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह द्वारा कल ग्राम बडग़ांव के खसरा नं. 3791.3, 3791.4, 3791.5 कुल रकबा 0.18 हे.क्षेत्र में कुशल साहू के पक्ष में गौण खनिज साधारण रेत हेतु स्वीकृत अस्थाई भंडारण अनुज्ञा की जांच की गई। जांच में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन तथा भण्डारण नियम 2009 के नियम 14 दो क, 917ग, 16 एवं नियम 4, 3 का उल्लंघन किया जाना पाया गया। छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन तथा भण्डारण नियम 2009 में निहित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण कलेक्टर ने कुशल साहू के पक्ष में ग्राम बडग़ांव के खसरा नं. 3791.3, 3791.4, 3791.5 कुल रकबा 0.18 हे.क्षेत्र में स्वीकृत अस्थाई भण्डारण को निरस्त किया है।