महासमुन्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 28 नवम्बर। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के दो विकासखंडों में तंबाकू विरोधी कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के तहत 21 नवंबर को महासमुंद के ग्राम पंचायत पटेवा और 25 नवंबर को सरायपाली के ग्राम सिंघोड़ा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त प्रवर्तन टीम ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की। इस कार्रवाई का नेतृत्व औषधि निरीक्षक अखिलेश पांडेय ने किया। कोटपा एक्ट की धारा 04 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध), धारा 06 अ (नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध) और धारा 06ब (शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध) के उल्लंघन के मामलों में कुल 32 चालान काटे गए।
इस कार्रवाई में पुलिस विभाग के उप निरीक्षक विनोद कश्यप, थाना प्रभारी महेश साहू,आरक्षक गिरिवर साहू, लिंगराज तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नमूना सहायक कौशल साहू का विशेष सहयोग रहा।