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'जोरा दि माल' में जारी है पार्किंग वसूली, कोर्ट के आदेश को ठेंगा
24-May-2026 10:04 PM
'जोरा दि माल' में जारी है पार्किंग वसूली, कोर्ट के आदेश को ठेंगा

रायपुर, 24 मई। शहर के "जोरा दि माल" में जिला उपभोक्ता फोरम और हाईकोर्ट के निर्णय के बावजूद पार्किंग की रसीद देकर सरेआम उगाही की जा रही है। इसके  हवाले से आपत्ति करने पर पार्किंग कर्मचारियों का कहना है कि हमें लोगों से इस बारे में रोज सुनना पड़ता है। और माल मैंनेजमेंट नहीं सुन रहा है। यह फैसला ठीक एक माह पहले ही दिया था।

रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूलने को अवैध और अनुचित व्यापार व्यवहार घोषित किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मॉल संचालकों को पार्किंग के नाम पर पैसे लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।निर्णय के मुख्य बिंदु 

व्यावसायिक भवनों (मॉल्स) को अपनी बिल्डिंग की स्वीकृति/नक्शे के अनुसार जनता के लिए पार्किंग की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसे आय का जरिया नहीं बनाया जा सकता।

मुआवजे का आदेश: एक मामले में, कुछ मिनट रुकने पर ₹30 पार्किंग शुल्क वसूलने को गलत ठहराते हुए, उपभोक्ता आयोग ने मॉल प्रबंधन पर शिकायतकर्ता को ₹50,000 मानसिक क्षतिपूर्ति और ₹5,000 वाद व्यय (कानूनी खर्च) देने का आदेश दिया है।

अवैध वसूली पर रोक: यदि कोई मॉल प्रबंधन इस फैसले के बाद भी शुल्क वसूलता है, तो ग्राहक इसके खिलाफ सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


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