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जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को केंद्र सरकार ने क्या विशेष शक्तियां दी?
08-May-2026 12:08 PM
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न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, जब भी क़ानून-व्यवस्था बिगड़ने या राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा होने की आशंका होगी, तब एलजी सीधे तौर पर दूरसंचार सेवाओं से जुड़े फ़ैसले ले सकेंगे.
इसमें मोबाइल या इंटरनेट सिग्नल को रोकना, सर्विस को बंद करना और मैसेज को डिक्रिप्ट करना जैसे अधिकार शामिल हैं.
गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, "राष्ट्रपति ने एलजी को निर्देश दिया है कि वे दूरसंचार अधिनियम 2023 (धारा 20(2)) के तहत राज्य सरकार के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को निभाएं. यह धारा सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हालात में लागू होती है."
गौरतलब है कि ये अधिकार केवल सार्वजनिक सुरक्षा की घटनाओं या राष्ट्रीय आपातकाल के समय इस्तेमाल किए जा सकते हैं. (bbc.com/hindi)
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