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रायपुर, 6 नवंबर। प्राचार्य प्रमोशन को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गयी है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले के साथ ही स्कूलों के 1478 प्राचार्यों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।
आपको बता दे कि इससे पहले टी संवर्ग के प्राचार्यों का प्रमोशन हो चुका है। काउंसिलिंग के बाद सभी को पोस्टिंग भी दी जा चुकी है।
5 अगस्त को ही फाइनल सुनवाई के बाद जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अब लगभग 90 दिनों की प्रतीक्षा के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। फैसला आने के साथ ही प्राचार्यों की पदस्थापना संबंधी प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि प्राचार्य पदोन्नति विवाद से जुड़ी याचिका WPS 3937/2025 – नारायण प्रकाश तिवारी बनाम राज्य शासन की सुनवाई 5 अगस्त 2025 को बिलासपुर उच्च न्यायालय में पूरी हो गई थी।


